Supreme Court On Ungaludan Stalin Scheme: सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की ‘उंगालुडन स्टालिन’ यानी ‘स्टालिन आपके साथ’ कार्यक्रम को मंजूरी दी है। वहीं शीर्ष न्यायालय ने कार्यक्रम के खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट में लंबित याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर ही 10 लाख रुपए हर्जाना भी लगाया है।

फैसला सुनाते हुए शीर्ष कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने राजनीतिक लड़ाई के लिए न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है। बेंच ने कहा कि याचिका कानून की गलत जानकारी पर आधारित थी। ‘कॉमन कॉज’ मामले में कोर्ट का फैसला सरकारी पैसों से दलों के प्रचार के खिलाफ था। बाद में सरकारी विज्ञापनों में सीएम के फोटो को अनुमति दी गई थी।

AIADMK सांसद सी वी षणमुगम ने याचिका दाखिल की थी।

दरअसल ‘उंगालुडन स्टालिन’ तमिलनाडु सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए विशेष कैंप लगाने की योजना है। इसके खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट में AIADMK सांसद सी वी षणमुगम ने याचिका दाखिल की थी। षणमुगम ने कहा था कि मुख्यमंत्री स्टालिन के नाम से सरकारी कार्यक्रम का नाम रखना नियम विरुद्ध है। याचिका को सुनते हुए मद्रास हाई कोर्ट ने इस कार्यक्रम पर रोक लगा दी थी। इसके खिलाफ तमिलनाडु सरकार और सत्ताधारी पार्टी DMK सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी।

सीजेआई की बेंच ने क्या कहा

चीफ जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि षणमुगम की याचिका कानून की गलत जानकारी पर आधारित थी। ‘कॉमन कॉज’ मामले में आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला सरकारी पैसों से राजनीतिक पार्टी के प्रचार के खिलाफ था बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ही सरकारी विज्ञापनों में मुख्यमंत्री की फोटो के इस्तेमाल की अनुमति दी थी। कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की तरफ से देश भर में राजनीतिक नेताओं के नाम पर चल रही 45 योजनाओं की लिस्ट का भी उल्लेख किया। जजों ने कहा कि इस तरह का नामकरण पूरे देश में हो रहा है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने षणमुगम के आचरण पर गंभीर सवाल उठाए।

सुनवाई के अंत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह मद्रास हाई कोर्ट में लंबित याचिका को खारिज कर रहा है। याचिकाकर्ता पर 10 लाख रुपए का हर्जाना लगाया जा रहा है। वह एक सप्ताह में यह राशि तमिलनाडु सरकार के पास जमा करवाए. इस राशि का इस्तेमाल कल्याण योजनाओं में किया जाए।

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