कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने लाखों रुपए की ठगी करने वाले आरोपियों की जमानत याचिका मामले में अनोखा आदेश दिया है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने सशर्त जमानत देते हुए जमानत के बदले आरोपियों को 10-10 पौधे लगाने और उसके रखरखाव का आदेश भी दिया है।

दरअसल, शहर के एक व्यापारी गोपाल गुप्ता ने पुलिस को शिकायत की थी कि नवीन गुप्ता, अरुण, गजेंद्र और उसके दो अन्य साथियों ने मिलकर उसे झांसा देकर ग्वालियर में बजाज एप्लाइंसेस की सीएंडएफ यानी डीलर बनने की बात कही और इसके बदले में लाखों रुपए ऐंठ कर ठगी की गई। जिसके बाद व्यापारी गोपाल गुप्ता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को पकड़ा था।

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इसी मामले में जमानत याचिका हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच में पेश की गई। जहां न्यायालय ने जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद जमानत दे दी। लेकिन यह जमानत शर्त पर दी गई, कोर्ट ने लाखों रुपए की ठगी करने के मामले में आरोपी अरुण और गजेंद्र को सत्य निर्देश देते हुए कहा कि उन्हें 50-50 हजार के निजी बेल बांड देने होंगे, साथ ही दोनों आरोपियों को सिरोल पहाड़ी पर 10-10 फलदार या नीम पीपल जैसे पौधे लगाने होंगे। वहीं इसका रखरखाव भी करना होगा।

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कोर्ट ने यह भी कहा है कि, जिस तारीख को आरोपी जमानत पर बाहर आएंगे उस तारीख से आने वाले 30 दिन के भीतर कोर्ट के समक्ष पौधारोपण की तस्वीर पेश कर दी जाए साथ ही इन पेड़ों की देखरेख में कोई भी चूक होती है तो आरोपियों की जमानत पर इसका प्रभाव पड़ेगा। गौरतलब है कि ग्वालियर कि आवोहवा प्रदेश में सबसे ज्यादा जहरीली है, ऐसे में वृक्षारोपण को लेकर माननीय हाईकोर्ट के जरिए एक ओर जहां आरोपियों के अंदर मानसिक बदलाव की पहल की गई है तो वही सभी को वृक्षारोपण के प्रति प्रेरित भी किया है।

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