मथुरा। उत्तर प्रदेश के मथुरा की सीजेएम अदालत में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी के आरोप में परिवाद दर्ज किया गया है। यह याचिका अखिल भारतीय हिंदू महासभा, आगरा की जिलाध्यक्ष मीरा राठौर की ओर से दाखिल की गई थी। सीजेएम उत्सव गौरव राज की अदालत ने सुनवाई के बाद परिवाद दर्ज करते हुए 1 जनवरी को वादी के बयान दर्ज करने की तारीख तय की है। मामला अक्टूबर में वायरल हुए एक वीडियो से जुड़ा है, जिस पर अनिरुद्धाचार्य की ओर से बयान को संदर्भ से हटकर बताए जाने की बात कही गई थी।

अनिरूद्धाचार्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो

मीरा राठौर ने कहा कि हमारे साधु संतों को इस तरह का बयान शोभा नहीं देता है। मैंने वृंदावन थाने में उनके बयान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिसके बाद हमने अदालत का दरवाजा खटखटाया। जहां कोर्ट ने हमारी याचिका स्वीकार की और अब कोर्ट तय करेगा। हमारी मांग है कि कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और जेल भेजा जाए। उन्होंने आगे कहा कि मैने कसम खाई है कि तब तक चोटी नहीं बांधूंगी जब तक मुकदमा दर्ज नहीं हो जाता।

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क्या था पूरा मामला

बता दें कि अनिरुद्धचार्य ने बेटियों पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि आजकल की बेटियों की शादी 25 वर्ष में होती है तब तक वे कई जगह मुंह मार चुकी होती है। इस मामले का तूल पकड़े जाने पर काफी हंगामा हुआ था। अनिरुद्धचार्य की जमकर आलोचना हुई थी। जिसके बाद उन्होंने कहा था कि मैं कभी नारी का अपमान नहीं कर सकता। बहनें मेरा आधा अधूरा वीडियो सुनने के बार नाराज हैं, मेरा वायरल हुआ वीडियो AI से बनाया गया है। इस वीडियो में मेरे मूल विचारों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है। मेरा इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था। अगर किसी को हमारी बातों से दुख पहुंचा है तो मैं क्षमाप्रार्थी हूं।