मथुरा. विशेष न्यायाधीश EC कोर्ट ने 15 मई 2017 को शहर के होली गेट के अंदर कोयला वाली गली में सराफा व्यापारी के दुकान में घुसकर करोड़ों रुपये की लूटपाट और हत्या के मामले में गुरुवार को 7 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके अलावा दो अन्य आरोपियों को 10-10 साल की कैद और आर्थिक दंड की सजा दी गई.
15 मई 2017 को सराफा व्यापारी मयंक अग्रवाल की दुकान में नकाबपोश बदमाशों ने लूटपाट की और दो लोगों की हत्या कर दी. वारदात में शामिल दोषियों में कुख्यात अपराधी रंगा, नीरज चतुर्वेदी, कामेश उर्फ चीनी, विष्णु, सोनी, आदित्य कुमार, सौरव यादव, महेश, लखन, हर्षवर्धन और एक नाबालिक शामिल थे. जब मयंक और विकास ने विरोध किया तो बदमाशों ने उन्हें गोली मारकर हत्या कर दी और फायरिंग करते हुए फरार हो गए. इसके बाद पुलिस ने रंगा, बिल्ला और चीनी को पकड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया.
मामले में 10 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. पुलिस ने 20 टीमों की मदद से सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. ट्रायल के दौरान एक आरोपी, रुपेश की मौत हो गई. एडीजीसी चंद्रभान ने गुरुवार को चीनी उर्फ कामेश, राकेश उर्फ रंगा, नीरज चतुर्वेदी, आदित्य, बिल्ला और अन्य सात आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई.
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