प्रयागराज। माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे एवं पूर्व विधायक अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी की याचिका मंजूर कर दी है। अब्बास अंसारी को एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट मऊ से मिली 2 साल की सजा पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।
विधायकी होगी बहाल
इलाहाबाद हाईकोर्ट में अब्बास अंसारी ने सजा रद्द किए जाने की मांग में याचिका दाखिल की थी। याचिका स्वीकार होने के बाद अब अब्बास अंसारी की विधायकी बहाल हो जाएगी। इस फैसले के बाद अब मऊ की सदर विधानसभा सीट पर उपचुनाव नहीं होगा। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद 30 जुलाई को फैसला रिजर्व कर लिया था।
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विधानसभा चुनाव के दौरान दिया था भड़काऊ भाषण
बता दें कि 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट मऊ ने 31 मई को 2 वर्ष की सजा और 3000 जुर्माना लगाया था। इसी आधार पर 1 जून 2025 को अब्बास अंसारी की विधायकी चली गई थी। जिला जज मऊ की अदालत ने 5 जुलाई को अपील खारिज कर दी थी। जिसके बाद अब्बास अंसारी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर जिला जज मऊ के आदेश को चुनौती दी थी।
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हाईकोर्ट में अब्बास अंसारी की ओर से अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने पक्ष रखा था। जबकि यूपी सरकार की ओर से महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्रा और अपर महाधिवक्ता एम सी चतुर्वेदी ने दलीलें पेश की थीं। उन्होंने एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट मऊ के फैसले पर रोक लगाने का विरोध किया था।
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