मऊ. पूर्व बाहुबली सांसद मुख्तार अंसारी के बेटे और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है. हेट स्पीच के मामले में मऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है. कोर्ट ने 2 साल की सजा और 3 हजार का जुर्माना लगाया है. ऐसे में अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अब्बास अंसारी की विधायकी भी जा सकती है. ऐसे में अब्बास अंसारी ने तय किया है कि वे मऊ के सीजेएम कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे.
इसे भी पढ़ें- वाह! BJP सरकार में क्या विकास हुआ है…टंकियों में पानी भरते ही बहने लगता है ‘विकास’, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा जल जीवन मिशन, कहां खाक छान रहे जिम्मेदार?
बता दें कि 2022 यूपी विधानसभा में चुनाव प्रचार के लिए मऊ के पहाड़पुर मैदान में अब्बास अंसारी जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने विवादित बयान देते हुए कहा था कि हमारी सरकार आने के बाद अधिकारियों से हिसाब-किताब किया जाएगा.
इसे भी पढ़ें- भाजपा का भगोड़ा नेता…किसी ने बेचा घर, किसी ने बेचे गहने तो किसी ने लगा दी सेविंग्स,100 करोड़ लेकर भागा BJP नेता, क्या सरकार दिलाएगी न्याय?
उसके बाद अब्बास अंसारी के बयान को लेकर बवाल मच गया था. बयान सामने आने के बाद चुनाव आयोग ने तत्काल एक्शन लेते हुए अब्बास अंसारी के चुनाव प्रचार पर 24 घंटे के लिए रोक लगा दिया था. साथ ही अब्बास अंसारी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच की जा रही थी. जांच में कोर्ट ने अब्बास अंसारी को दोषी पाया है. जिन्हें 2 साल की सजा सुनाई है.
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें