लखनऊ. अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद निर्वाचन आयोग ने रामपुर विधानसभा क्षेत्र के उप-चुनाव पर रोक लगा दी है. निर्वाचन आयोग ने उप-चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर अग्रिम आदेश तक रोक लगाई है. अधिसूचना 10 नवंबर को जारी होनी थी.
इस मामले को लेकर चीफ इलेक्शन ऑफिसर अजय शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि आजम खान बनाम भारत निर्वाचन आयोग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उप-चुनाव की अधिसूचना पर रोक लगाने का आदेश दिया है. उन्होने आगे कहा कि अगले आदेश तक अधिसूचना जारी करने पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है.
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बता दें कि समाजवादी पार्टी से विधायक रहे आजम खान पर कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है. उन्हें MP-MLA कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई थी. जिसके बाद विधानसभा सचिवालय ने उनकी सीट को रिक्त घोषित कर दिया था. यही कारण रहा कि रामपुर में उप-चुनाव के हालात बनें. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर निर्वाचन आयोग ने रामपुर उप-चुनाव पर रोक लगा दी है.
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