प्रयागराज. यूपी के प्रयागराज में 2019 में संपन्न हुए कुंभ मेले में बड़े स्तर पर हुई वित्तीय अनियमितता को लेकर जनहित याचिका दाखिल की गई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से तीन हफ्ते में जानकारी मांगी है. जनहित याचिका दाखिल कर सीएजी की आडिट रिपोर्ट पर कार्रवाई की मांग की गई है.

दाखिल जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोर्ट को जरूरी जानकारी मुहैया कराने का निर्देश दिया है. जनहित याचिका दाखिल कर सीएजी (कंट्रोलर एंड आडिटर जनरल) की इस संबंध में प्रस्तुत आडिट रिपोर्ट जो 19 अगस्त 2021 को दी गई है, उसे आधार बनाया गया है. याचिका में कहा गया है कि सीएजी की रिपोर्ट में यह उजागर किया गया है कि कुंभ मेला 2019 प्रयागराज में तमाम खर्च बेवजह किया गया है. कहा गया है कि सीएजी की रिपोर्ट में इस तथ्य का खुलासा होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है. कहा गया कि सीएजी की रिपोर्ट को विधानसभा में भी नहीं रखा गया है, जो कि जरूरी है.

यह आदेश जस्टिस मनोज मिश्र व जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने तन्मय चटर्जी की तरफ से दाखिल जनहित याचिका पर दिया है. कोर्ट ने प्रदेश सरकार से कहा है कि वह तीन सप्ताह में इस बात की कोर्ट को जानकारी उपलब्ध कराए कि कुंभ मेला में हुए खर्च को लेकर सीएजी द्वारा 19 अगस्त 2021 को दी गई आडिट रिपोर्ट राज्य विधानसभा में प्रस्तुत की गई कि नहीं. इस याचिका की अगली सुनवाई कोर्ट 15 फरवरी 2022 को करेगी.