रामपुर. समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और रामपुर के सांसद आजम खान को रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट से एक और बड़ा झटका लगा है. आजम खान और उनके परिवार की मुश्किलें फिर बढ़ गई हैं. उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्र के मामले में आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फात्मा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान पर कोर्ट ने चार्ज फ्रेम कर दिया है. खास बात यह है कि यह मामला धारा 420, 467, 468, 471 के अंतर्गत चल रहा था. अब इस मामले में धारा 120बी भी शामिल कर ली गई है.

बता दें कि बीजेपी नेता और इस मुकदमे के वादी आकाश सक्सेना के प्रार्थना पत्र पर पुलिस ने इस मामले में कुछ दिन पहले धारा 120 बी के अंतर्गत सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर दी थी. इस मामले में न्यायालय में सुनवाई हुई. कोर्ट ने आजम खान, उनकी पत्नी और उनके बेटे के खिलाफ चार्ज फ्रेम करते हुए धारा 120बी को भी सम्मिलित कर लिया है.