लखनऊ। समाजवादी पार्टी के नेता व पूर्व मंत्री आजम खान (Azam Khan) उत्तर प्रदेश की सीतापुर (Sitapur) की जेल में बंद है। उन्होंने कोर्ट से जुर्माना भरने के लिए समय मांगा है। आजम के वकील ने कहा कि तुरंत धनराशि की व्यवस्था होने में दिक्कत है।

वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि ‘अब्दुल्ला आजम खान के दोहरे पैन कार्ड मामले की सुनवाई रामपुर में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में जारी है।’ उन्होंने बताया कि ‘गवाहों की गवाही पहले ही दर्ज की जा चुकी है और बचाव पक्ष की ओर से गवाह को दोबारा गवाही के लिए बुलाने की याचिका को अदालत ने 9 सितंबर को खारिज कर दिया था। इसके परिणाम स्वरूप बचाव पक्ष पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।’

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अमरनाथ तिवारी ने बताया कि इसके बाद बचाव पक्ष ने जुर्माना राशि की व्यवस्था करने के लिए अतिरिक्त समय का अनुरोध करते हुए एक याचिका दाखिल की, जिसमें धनराशि की व्यवस्था तुरंत करने में कठिनाइयों का हवाला दिया गया। अभियोजन पक्ष के वकील के मुताबिक, कोर्ट ने इस मामले के लिए 18 सितंबर की तारीख तय की है। आपको बता दें कि आजम खान विभिन्न मामलों में सीतापुर की जेल में बंद हैं।