हाई कोर्ट ने आश्रित कोटे से जुड़े एक मामले में सुनवाई के बाद महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आश्रित कोटे से जुड़े मामले में घर की बहू का बेटी से अधिक अधिकार होने का फैसला दिया है. हाई कोर्ट ने इस फैसले के साथ ही सरकार को आश्रित कोटे के नियमों में शीघ्र बदलाव करने को कहा है.

 

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लाइसेंसी की मौत पर वारिसों को सस्ते गल्ले की दुकान के आवंटन मामले में पुत्र वधू को परिवार में शामिल करने का राज्य सरकार को निर्देश दिया है. कोर्ट के फैसले के बाद लाइसेंसधारी की मौत होने के बाद इस पर पहला अधिकार बहू का माना जाएगा. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बेटी को परिवार में शामिल करने और बहू को न शामिल करने से जुड़े एक दिशा-निर्देश भी रद्द कर दिया है. खाद्य एवं आपूर्ति सचिव की ओर से 5 अगस्त 2019 को बहू को परिवार में शामिल न करने का एक शासनादेश जारी किया गया था.

इसे भी पढ़ें – मथुरा में हर हिंदू को चुभने वाला सफेद ढांचा अदालत की मदद से हटा दिया जाएगा – राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल

इस आदेश के आधार पर राशन दुकान का लाइसेंस बहू को देने से जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने 17 जून 2021 को इंकार कर दिया था. खाद्य एवं आपूर्ति सचिव द्वारा जारी शासनादेश के पैरा 4 (10) और बहू होने के नाते दुकान का लाइसेंस देने से इंकार करने के जिला आपूर्ति अधिकारी के 17 जून 2021 के आदेश को विधि विरुद्ध करार देते हुए रद्द कर दिया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आश्रित कोटे पर अहम फैसला दिया है.

दिए ये निर्देश

यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने पुष्पा देवी की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है. कोर्ट ने यूपी पावर कॉर्पोरेशन केस में पूर्णपीठ के फैसले के आधार पर सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति को नया शासनादेश जारी करने अथवा शासनादेश को ही चार हफ्ते में संशोधित करने का निर्देश दिया है. इस फैसले में पूर्णपीठ ने कहा है कि बहू को आश्रित कोटे में बेटी से अधिक अधिकार है. यह फैसला इस मामले में भी लागू होगा. हाई कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति को आदेश अनुपालन की जिम्मेदारी दी है. कोर्ट ने जिला आपूर्ति अधिकारी को नया शासनादेश जारी होने या संशोधित किए जाने के दो सप्ताह में याची को वारिस के नाते सस्ते गल्ले की दुकान का लाइसेंस देने पर विचार करने का निर्देश दिया है.