बरेली. पुलिस ने बीते कई सालों से बरेली जिले से सक्रिय एक गिरोह के नेता के रूप में पहचाने जाने वाले ग्राम प्रधान शहीद खान उर्फ छोटे की 50 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) राजकुमार अग्रवाल ने इसे ‘राज्य में किसी भी ड्रग माफिया के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई’ करार दिया.

पुलिस ने उसके भतीजे तैमूर खान उर्फ भोला की 16.5 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क करने की भी अनुमति मांगी है. पुलिस के अनुसार, 52 वर्षीय शहीद खान इस समय जिला जेल में बंद है, जबकि उसके परिवार के अधिकांश सदस्य या तो सलाखों के पीछे हैं या भूमिगत हो गए हैं. 35 वर्षीय तैमूर खान दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है. अतिरिक्त एसपी ने कहा, “हमने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की है. अब, ये आरोपी या उनके परिवार के सदस्य इन संपत्तियों को किसी को भी बेच, किराए या उपहार में नहीं दे सकते हैं.”

उन्होंने कहा कि शहीद की संपत्ति में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, कृषि भूमि, एक मैरिज हॉल, शानदार कारें और कई घर शामिल हैं. पुलिस अधिकारी ने बताया कि शहीद और उसके भतीजे सैफ को 18 अगस्त को फतेहगंज थाना क्षेत्र के पढेरा गांव से गिरफ्तार किया गया था. उसके पास से भारतीय बाजार में 20 करोड़ रुपए और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तीन गुना ज्यादा कीमत की 20 किलोग्राम हेरोइन जब्त की गई. उन्होंने कहा, “हमें पता चला कि शहीद का एक बड़ा नेटवर्क है. वह झारखंड से अफीम और अन्य मादक पदार्थ प्राप्त करता है और उसे उच्च गुणवत्ता वाली स्मैक में संसाधित करता है, जिसकी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में उच्च मांग है. पुलिस ने अर्जित कई संपत्तियों की पहचान की थी. पिछले 6 सालों में शहीद द्वारा ड्रग्स की तस्करी से अर्जित धन का उपयोग किया गया.”

उन्होंने आगे कहा, “हमने संपत्तियों को जब्त कर लिया और संपत्ति जब्त करने के लिए तस्करों और विदेशी मुद्रा जोड़तोड़ (संपत्ति की जब्ती) अधिनियम न्यायाधिकरण को रिपोर्ट किया. शहीद ने इस कदम के खिलाफ अपील दायर की और उनसे आय के स्रोत के बारे में विवरण प्रदान करने के लिए कहा गया. जो संपत्ति उसने और उसके परिवार ने खरीदी थी.” शहीद और उनका परिवार केवल 1 करोड़ रुपये की संपत्ति के स्रोत प्रदान कर सकता था. अतिरिक्त एसपी ने कहा, इसके बाद एसएएफईएमए ट्रिब्यूनल ने 50 करोड़ रुपए से अधिक की शेष संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया.