विक्रम मिश्र,लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत 10 लाख रुपये तक ब्याजमुक्त लोन पान मसाला, तम्बाकू उत्पादों और शराब के व्यवसाय के लिए नही दिए जाएंगे। इसके अलावा कार्बोनेटेड उत्पाद पटाखे और 40 माइक्रोन से कम मोटे प्लास्टिक बैग के निर्माण पर भी उद्यमी लोन सुविधा प्राप्त नही की जा सकती है। विशेष सचिव प्रांजल यादव ने इस बाबत निर्देश जारी कर दिया है।
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आपको बता दे कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत प्रति वर्ष एक लाख युवाओं को ब्याजमुक्त लोन और मार्जिन मनी में 10 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी। इसके लिए आवेदकों को ऑनलाइन प्रक्रिया का अनुपालन करना होगा। साथ ही कुल परियोजना लागत का 10 फीसदी टर्म लोन के रूप में अनिवार्य होगा।
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ज़िला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई आवेदनों के चयन बैंकों में भेजने स्वीकृति और समीक्षा के लिए अधिकृत की गई है। जिलाधिकारी अध्यक्ष, मुख्य विकास अधिकारी उपाध्यक्ष, ज़िला ग्रामोद्योग अधिकारी, लीड बैंक मैनेजर, पॉलिटेक्निक या ITI कॉलेज के प्राचार्य, ज़िला प्रोबेशन अधिकारी, ज़िला समन्वयक कौशल विकास मिशन और उद्योग संगठनों के प्रतिनिधि इसके सदस्य होंगे।
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