लखनऊ. गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के डॉक्टर कफील खान को 11 नवंबर को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था. उन्होंने कहा कि वह उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे. खान को 2017 में कथित तौर पर ऑक्सीजन की कमी के कारण बच्चों की मौत के मामले में बर्खास्त कर दिया गया था.

पत्रकारों से खान ने कहा, “सरकार ने दावा किया है कि मेरे खिलाफ चार आरोप हैं. उन्होंने उनमें से तीन को बरकरार रखा है और चिकित्सा लापरवाही के मामले में मुझे बरी कर दिया है. यहां तक कि अदालत ने भी देखा है कि मैंने जान बचाने की पूरी कोशिश की. मैं फैसले को बदलने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाऊंगा.” उन्होंने उत्तर प्रदेश चिकित्सा शिक्षा विभाग के एक दस्तावेज का हवाला देते हुए कहा कि उनके खिलाफ पहला आरोप निजी प्रैक्टिस करने का है. “मैंने 8 अगस्त 2016 को मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया था. इससे पहले, अगर मैंने कोई निजी या सार्वजनिक अभ्यास किया था, तो इससे किसी को क्या फर्क पड़ता है. फिर भी, वे कहते हैं कि आरोप सही है.”

खान ने कहा कि उन पर उत्तर प्रदेश मेडिकल काउंसिल में जरूरी रजिस्ट्रेशन नहीं कराने का भी आरोप है. हालांकि, उन्होंने दावा किया कि दस्तावेज में कहा गया है, “कोई भी व्यक्ति जिसका नाम भारतीय चिकित्सा परिषद में है, कहीं भी अभ्यास कर सकता है. इसके बावजूद, वे मुझे जवाबदेह ठहराते हैं, भले ही मेरा नाम परिषद में हो.” उनके खिलाफ तीसरा आरोप चिकित्सा लापरवाही का है, जिसके कारण अगस्त 2017 में अस्पताल में बच्चों की मौत हो गई थी.

उन्होंने कहा, “चिकित्सा शिक्षा के प्रमुख सचिव, आलोक कुमार की रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति और टेंडर में मेरी कोई भूमिका नहीं थी. उन्होंने स्वीकार किया कि मैंने 500 जंबो सिलेंडर उपलब्ध कराए हैं. मैं भ्रष्टाचार से मुक्त हूं, क्योंकि उनका दावा है कि मेरे दस्तावेज मान्य हैं.” उन्होंने कहा कि खान के खिलाफ चौथा आरोप यह है कि वह अस्पताल के 100 वार्ड के प्रभारी थे, जो सही है. खान ने कहा, “उन्हें एक बलि का बकरा चाहिए था क्योंकि वे अपने ही लोगों को बचाना चाहते थे. अगर उस रात कोई और व्यक्ति होता, तो (उसे) सताया जाता.”

खान को अगस्त 2017 में गिरफ्तार किया गया और बाद में निलंबित कर दिया गया था और निदेशक (चिकित्सा शिक्षा) के कार्यालय में संलग्न कर दिया गया था. इस साल, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने खान को दूसरी बार निलंबित करने के राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगा दी और सरकार को इस आधार पर आड़े हाथों लिया कि दो साल से ज्यादा समय के बाद भी उनके खिलाफ कोई जांच नहीं हुई है. अदालत ने यूपी सरकार को 2019 के निलंबन से संबंधित जांच एक महीने के अंदर पूरी करने का भी निर्देश दिया.