उत्तर प्रदेश के बरेली में कोर्ट ने रेप के झूठे केस में बड़ा फैसला सुनाया है. युवती से अत्याचार में फंसे एक युवक को 4 साल की जेल की सजा काटनी पड़ी. वह भी उस गुनाह के लिए जो उसने किया भी नहीं था.

दरअसल, युवती ने युवक पर झूठा आरोप लगाया था. मामले में कोर्ट ने युवक को दोषमुक्त कर दिया और युवती को भी उतनी ही दिन की सजा सुनाई है. कोर्ट ने कहा है कि जितने दिन युवक जेल में रहा है, उतने दिन तुम्हें भी रहना होगा.

कोर्ट ने युवक को झूठे केस में फंसाने वाली युवती पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने कहा है यदि युवक जेल के बाहर रहता तो मजदूरी करते हुए इतने समय में 5,88,000 से अधिक रुपए कमा लेता. इसलिए युवती से यह रकम वसूल करके युवक को दी जाए. यदि ऐसा नहीं होता है तो युवती को 6 महीने की अतिरिक्त सजा भी होगी.

अपहरण और दुष्कर्म का आरोप

दरअसल, 2019 में सावन का प्रोग्राम चल रहा था, इसी दौरान अजय नाम के युवक के पास युवती की बड़ी बहन नीतू प्रोग्राम के लिए आई थी. जहां प्रोग्राम सिखाने की बात हुई. जिसके बाद एक-दूसरे के घर पर आना-जाना शुरु हो गया. इसी बीच एक दिन युवती ने युवक पर अपहरण और दुष्कर्म का आरोप लगा दिया.

बयान से मुकर गई युवती

इसी मामले में युवक 4 साल जेल में रहा है. अदालत में गवाही के दौरान युवती मुकर गई. पहले उसने कहा था कि वह अनपढ़ है पढ़ना लिखना नहीं जानती और जैसे ही साइन करने की बारी आई तो युवती ने इंग्लिश में साइन किया जिसके बाद जज साहब समझ गए कि युवती झूठ बोल रही है और युवक को जानबूझकर फंसाना चाहती है. जिसके बाद अदालत ने युवक को दोषमुक्त करार दिया और युवती को सजा सुनाई.

इसे भी पढ़ें: बहराइच हिंसा : राम गोपाल मिश्रा की हत्या के आरोपियों को न्यायालय में किया गया पेश, पुलिस को मिल सकती है रिमांड