महोबा. बुंदेलखंड में दैवीय आपदा किसानों के लिए सबसे बड़ी चिंता बना है. उस पर किसानों को उनकी बर्बाद फसलों का बीमा क्लेम मिलने में भी खासी दिक्कतें समाने आ रही है. जिसको लेकर पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत ने बीमा कंपनी को जल्द क्लेम राशि दिए जाने के साथ साथ चुनाव आयोग से किसानों को मदद दिलाये जाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने की भी मांग की है. पूर्व सांसद बीमा क्लेम के लिए समय सीमा बढ़ाये जाने के लिए हाईकोर्ट में जनहित याचिका डालने की भी बात कही है.

बीते चार दिनों से लगातार हो रही बारिश और ओलावृष्टि के चलते किसानों की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकीं हैं. जिसको लेकर पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत ने प्रेस वार्ता कर चुनाव आयोग से किसानों को राहत दिए जाने की मांग उठाई. साथ ही बीमा क्लेम की समय अवधि बढ़ाने को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री व फसल बीमा डायरेक्टर को पत्र लिखकर किसानों को राहत दिलाने की भी बात कही. इसके अलावा उन्होंने बीमा की राशि किसानों को 100 दिन में देने की भी मांग उठाई है. उन्होंने कहा कि बीमा की राशि किसानों को समय से मिले ताकि उनके नुकसान की भरपाई हो सके. इसके अलावा फसल बीमा की प्रक्रिया में सुधार न होने पर उन्होंने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करने की भी बात कही है.

उन्होंने बताया कि मैंने जिले के कई गांवों का दौरा किया, जहां पर किसानों की फसलें पूरी तरह से करीब 90 फीसदी फसल बर्बाद हो गई है. उन्होंने बताया कि मैंने जिलाधिकारी को मामले से अवगत कराया. इसके अलावा जिले के अन्य अधिकारियों को भी सूचना दी. तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जिलाधिकारी ने मौका मुआयना किया और तात्कालिक रूप से सभी लेखपालों को अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर किसानों की फसलों के नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए. उनका कहना है कि आचार संहिता लागू होने के बाद सरकार किसानों को मुआवजा नहीं दे सकती. इसलिए मैं चुनाव आयोग से भी मांग करता हूं कि दैवीय आपदा की चपेट में आए किसानों की फौरी राहत के लिए मुआवजा देकर तत्कालिक मदद की जाए.

बता दें कि फसल बीमा में बीमा कंपनियों के भ्रष्टाचार को लेकर पूर्व में भी पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत ने जनहित याचिका दायर कर किसानों को उनकी फसल का बीमा क्लेम दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. यहीं नहीं पूर्व सांसद ने कहा की बीमा कंपनी के द्वारा बीमा क्लेम के लिए समय सीमा बढ़ाने की जरुरत है ताकि किसान समय से क्लेम के लिए शिकायत कर सकें.