हरदोई. सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम 17 महीने बाद जेल से रिहा हो गए हैं. सभी मुकदमों में जमानत मिलने के बाद एमपी-एमएलए कोर्ट ने रिहाई का आदेश दिया था. अब्दुल्ला आजम पर शत्रु संपत्ति समेत 42 मामलों में रिहाई हुई है. उनको 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में 7 साल की सजा हुई थी.

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बता दें कि एमपी-एमएलए कोर्ट से शत्रु संपत्ति मामले में सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को बड़ी राहत मिली थी. एमपी-एमएलए कोर्ट ने 17 महीने बाद अब्दुल्ला आजम को जमानत दे दी थी. कोर्ट ने पुलिस और तहसील से सत्यापन रिपोर्ट मंगवाने के आदेश दिए थे, लेकिन सत्यापन रिपोर्ट कोर्ट नहीं पहुंच पा रही थी. जिसकी वजह से वे जेल से रिहा नहीं हो पा रहे थे. हालांकि, सोमवार को रिपोर्ट कोर्ट पहुंच गई थी. मंगलवार यानी आज आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम रिहा हो सकते हैं.

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अब्दुल्ला पर शत्रु संपत्ति रिकॉर्ड में हेराफेरी करने के मामले में केस दर्ज किया गया था. कस्टोडियन संपत्ति के दुरुपयोग के आरोप में आजम खान और अब्दुल्ला आजम को पुलिस ने क्लीन चिट दे दी थी. लेकिन जब मामला शासन तक पहुंचा तो पुलिस अधीक्षक अशोक शुक्ला के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए. साथ ही मामले में दोबारा जांच के निर्देश दिए गए थे.