लखनऊ. लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अपार्टमेंट के बालकनी में गमले सजाने पर प्रतिबंध लगाया है. ऐसा करने पर फ्लैट मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. ये फैसला पुणे की हाईराइज बिल्डिंग की बालकनी से गमला गिरने से एक बच्चे की मौत के बाद लिया गया है.

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बता दें कि लखनऊ विकास प्राधिकरण ने गमला न सजाने को लेकर एक आदेश जारी किया है. जारी आदेश के मुताबिक, लखनऊ क्षेत्र में निर्मित समस्त अपार्टमेंटों के अधिकांश लोग अपनी बालकनी को सजाने के लिए गमले लगाते हैं. अगर किन्हीं परिस्थितियोंवश वह गमला गिर जाए तो नीचे चल रहे किसी व्यक्ति को गंभीर चोट भी आ सकती है और गम्भीर हादसा भी हो सकता है, जैसा कि पुणे की हाईराइज बिल्डिंग की बालकनी से गमला गिरने से एक बच्चे की मृत्यु हो गई है.

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फ्लैट स्वामियों द्वारा बालकनी और पैरापेट वॉल या रेलिंग पर कोई भी गमला न रखें, यदि किसी फ्लैट स्वामी द्वारा बालकनी औऱ पैरापेट वॉल या रेलिंग पर कोई भी गमला आदि रखा जाता है, तो फ्लैट मालिक के खिलाफ सोसाइटी की AOA (अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन) द्वारा विधिक कार्रवाई की जाए. AOA (अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन) द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है और अपार्टमेंट में ऐसी कोई घटना घटित होती है तो अध्यक्ष, सचिव, बिल्डर और संबंधित फ्लैट मालिक के खिलाफ सक्षम अधिकारी के स्तर से विधिक कार्रवाई की जाएगी.

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जहां पर AOA (अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन) नहीं बना है, वहां पर विकासकर्ता (बिल्डर) की जिम्मेदारी होगी कि वह किसी भी अध्यासी को बालकनी और पैरापेट वॉल या रेलिंग पर कोई भी गमला न रखा जाना सुनिश्चित करें. सोसाइटी की AOA की यह जिम्मेदारी होगी कि वह लोगों को इस बारे में जागरुक करें. वह सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज भेजकर, नोटिस बोर्ड पर सूचना लगाकर और लोगों से बात कर यह सुनिश्चित करें कि कोई भी बालकनी की पैरापेट वॉल पर गमले न रखे.