महाराजगंज. जिले में 2016 यानी 9 साल पहले एक युवक ने हैवानियत की वारदात को अंजाम दिया था. अब 9 साल बाद कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी को 20 साल जेल में रखने का फैसला लिया है. साथ ही आरोपी पर हजारों रुपए का जुर्माना लगाया है.
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बता दें कि ये घटना जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में घटी थी. जहां पुलिस ने अब्दुल कादिर के खिलाफ पीड़िता के पिता के शिकायत पर आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के प्रावधानों सहित कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था.
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इसी मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) पी सी कुशवाहा ने अब्दुल कादिर को दोषी पाया. आरोपी को 20 साल कारावास में रखने का आदेश दिया. साथ ही 30,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया.
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