लखनऊ. उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोरोना के एक्टिव केस 1000 से अधिक हो गए हैं. ऐसे में जिलाधिकारी ने नई गाइडलाइन जारी की है. नए नियम के अनुसार बिना मास्क के दुकानदार सामान नहीं देंगे. रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल 50 फीसदी क्षमता के साथ चलेंगे, स्विमिंग पूल, वॉटर पार्क व जिम बंद किए गए. वहीं रात्रिकालीन कर्फ्यू अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा.

नई गाइडलाइन की पूरी जानकारी के लिए यहां क्लीक करें – covid Guidelines lko 06-Jan-2022 17-12-09