विक्रम मिश्र,लखनऊ। योगी सरकार ने महिलाओं के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब महिलाओं के पक्ष में निष्पादित स्थावर सम्पत्ति विलेखों पर 1 करोड़ रुपये तक के मूल्य पर देय स्टाम्प शुल्क में 1 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। प्रमुख सचिव,स्टाम्प एवं पंजीयन अमित गुप्ता ने इस सम्बन्ध में शासनादेश जारी किया है। शासनादेश द्वारा 23 फरवरी 2006 को जारी अधिसूचना में संशोधन कर दिया गया है।

10 लाख रूपए तक थी छूट

पहले यह छूट केवल 10 लाख रुपये तक सीमित थी जिससे अधिकतम 10 हजार रुपये की छूट ही प्राप्त होती थी। संशोधित व्यवस्था के अनुसार अब 1 करोड़ रुपये तक की सम्पत्ति के पंजीकरण पर महिलाओं को अधिकतम 1 लाख रुपये तक की छूट का लाभ मिलेगा। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने 22 जुलाई को हुई कैबिनेट की बैठक में महिलाओं के हित में बड़ा फैसला लिया था। उन्होंने महिलाओं को 1 करोड़ रुपये तक की संपत्ति पर एक प्रतिशत स्टांप ड्यूटी की छूट देने का फैसला लिया था। इससे पहले 23 फरवरी 2006 को तत्कालीन सपा सरकार में महिलाओं के नाम 10 लाख रुपये तक की सपंत्ति की रजिस्ट्री कराने पर स्टांप ड्यूटी में एक प्रतिशत की छूट देने की व्यवस्था लागू की गई थी।

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योगी सरकार ने लगभग दो दशक के बाद महिलाओं के सशक्तीकरण और संपत्ति में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला लिया है। जिसके तहत अब 10 लाख रुपये की सीमा को एकदम से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये करने का निर्णय़ किया है। एक अधिकारी ने कहा कि लगभग दो दशक के दौरान संपत्तियों की कीमतों में तेजी से इजाफा हुआ है इसलिए इजाफा किया गया है।