लखनऊ. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कोचिंग संस्थानों को खोलने का आदेश जारी कर दिया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित कोचिंग संस्थानों कोे भी खोलने की अनुमति दे दी है. इसके अलावा शासन ने मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी और सेनिटाइजर के प्रयोग की शर्त के साथ सप्ताह में छह दिनों (सोमवार से शनिवार) तक सुबह छह बजे से रात्रि 10 बजे तक बाजार खोलने का भी आदेश जारी किया है. रविवार को साप्ताहिक बंदी पहले की तरह जारी रहेगी. कोचिंग संस्थान भी रविवार को बंद रहेंगे.

सीम ने बुधवार को सुबह टीम-9 की बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि स्थिति का आकलन कर साप्ताहिक बंदी में आंशिक छूट देने पर विचार किया जाए. इस पर अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने विचार के बाद बुधवार की शाम को इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया. इसके अनुसार आने वाले शनिवार (14 अगस्त) को साप्ताहिक बंदी नहीं रहेगी. इससे पहले 11 जुलाई को जारी शासनादेश में सरकार ने केवल सोमवार से शुक्रवार तक ही गतिविधियों की छूट दी थी.

कोचिंग संस्थानों को अपने प्रवेशद्वार पर हेल्प डेस्क की स्थापना करनी होगी. साथ ही कोविड प्रोटोकाल का पूरी तरह पालन करना होगा. मुख्यमंत्री ने गृह विभाग को विस्तृत गाइड लाइन प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया था. मुख्यमंत्री ने यह निर्देश भी दिया कि प्रत्येक स्थान पर और प्रत्येक दशा में कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराया जाए.