प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट में संभल मामले की जांच को लेकर दाखिल जनहित याचिका को याचिकाकर्ता ने वापस ले लिया है. जिसके बाद हाईकोर्ट ने दाखिल जनहित याचिका को खारिज करते हुए कहा, जांच के लिए सरकार ने न्यायिक आयोग गठित किया है. न्यायिक जांच की रिपोर्ट आने के बाद याचिका दाखिल करने की छूट है. याची ने एसआईटी, सीबीआई जांच की मांग को लेकर याचिका दाखिल की थी.
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बता दें कि संभल दंगा मामले में यूपी सरकार ने 3 सदस्यीय समिति न्यायिक जांच आयोग का गठन किया है. इस आयोग की अध्यक्षता रिटायर्ड हाईकोर्ट जज डी.के. अरोड़ा कर रहे हैं. आयोग को हिंसा के कारणों और संबंधित पहलुओं की गहन जांच कर 2 महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है.
कैसे शुरू हुआ विवाद
संभल जिले की जामा मस्जिद को हिंदू पक्ष द्वारा अदालत में हरिहर मंदिर बताए जाने के बाद कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए इसके सर्वे के आदेश दिया था. उसी सर्वे के लिए दिन निकलते ही एकदम सुबह एडवोकेट कमिश्नर की टीम पहुंची थी. टीम के साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता एडवोकेट विष्णु शंकर जैन, डीएम डॉ राजेंद्र पैंसिया और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई भी भारी पुलिस बल के साथ जामा मस्जिद पहुंचे थे. सर्वे के दौरान मौके पर भीड़ जमा हो गई. इसी बीच मस्जिद के सर्वे के विरोध के दौरान पुलिस और प्रदर्शन करने वालों के बीच टकराव हुआ.
इस दौरान आंसू गैस के गोले, पथराव और गोलबारी की गई. हिंसा में 5 युवकों की मौत हो गई है. घटना में वहीं SP के पैर में गोली लगी. CO संभल सहित करीब एक दर्जन पुलिसकर्मी घायल हुए. शहर के कई इलाकों में दंगे की स्थिति बनी हुई है. मामले में करीब 50 लोगों को हिरासत में लिया गया है.
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