प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट से यूट्यूबर एल्विश यादव को बड़ा झटका लगा है. एल्विश ने याचिका में अपने खिलाफ दाखिल चार्जशीट और समन को रद्द करने की कोर्ट से मांग की थी. जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. यह मामला नोएडा में रेव पार्टी में ड्रग्स और सांप के जहर से जुड़ा है.

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दरअसल, 3 नंवबर 2023 को नोएडा सेक्टर 49 में एल्विश यादव समेत कई लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी. यह रिपोर्ट पीएफए आर्गनाईजेशन के एनिमल वेलफेयर ऑफिसर गौरव गुप्ता ने दर्ज कराई थी. सभी के खिलाफ आईपीसी की धारा 289, 284, 120-B, Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act की धारा 8, 30, 22, 32, 29 और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 51, 9, 39, 50, 49, 48A के तहत FIR दर्ज हुई थी. एल्विश ने जांच के बाद कोर्ट में दायर याचिका को रद्द करने की मांग की थी. जिसे जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव की सिंगल बेंच ने खारिज कर दिया था.

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