रामपुर. 2019 के आचार संहिता उल्लंघन के मामले में फिल्म अभिनेत्री और रामपुर की पूर्व सांसद जयप्रदा को एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी मुक्त करार दिया है. जयाप्रदा को कोर्ट ने बाइज़्ज़त बरी कर दिया है. जिसके बाद जयाप्रदा ने न्यायालय का धन्यवाद किया है.
बता दें कि पूर्व सांसद जयप्रदा के खिलाफ स्वार थाने में 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था. आरोप था कि अचार संहिता के चलते उन्होंने एक सड़क का उद्घाटन किया. जिस पर एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनवाई की और साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने बाइज़्ज़त बरी कर दिया.
इसे भी पढ़ें- आत्महत्या या कुछ और ? आरोपी ने दरोगा के घर पर दी जान, जानिए आखिर क्या है मौत के पीछे का माजरा…
पूर्व सांसद जयप्रदा पर इससे पहले भी एक आचार संहिता उल्लंघन का केस केमरी थाने में 2019 में दर्ज हुआ था. जयप्रदा पर आरोप था कि सपा नेता आजम खां के खिलाफ आपत्तिजनक भाषण दिया है. इस मामले में भी कोर्ट को पर्याप्त सबूत नहीं मिले थे, जिसके बाद कोर्ट ने जयाप्रदा को बरी कर दिया था.
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक