लखनऊ. पासपोर्ट, पैनकार्ड बनाने में गड़बड़ी से जुड़े मामले में सपा नेता आजम खान और बेटे अब्दुल्ला को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. महीनों से जेल में बंद पिता-पुत्र को इस मामले में अंतरिम जमानत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने इस आपराधिक मामले में निचली अदालत को चार सप्ताह के भीतर मामले में बयान दर्ज करने के बाद उन्हें जमानत पर रिहा करने को कहा है.

आजम और उनके बेटे अब्दुल्ला पर कई मामलों में केस दर्ज हैं. लंबे वक्त से दोनों उत्तर प्रदेश की सीतापुर जेल में बंद थे. हाल ही में जब आजम खां की तबीयत बिगड़ी तो उन्हें लखनऊ के मेदांता अस्पताल में शिफ्ट किया गया है. आजम खां और उनके बेटे पर जमीन हड़पने, फर्जी कागजात समेत अन्य मामलों में उत्तर प्रदेश की अलग-अलग अदालतों में केस चल रहे हैं. कुछ वक्त पहले ही आजम खां की पत्नी को जमानत मिली थी और वो बाहर आई थीं.

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इस मामले में सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अबुल्लाह आजम की जमानत याचिका का विरोध किया. उत्तर प्रदेश की तरफ से वकील एसवी राजू ने कहा कि आज़म खान पर कई संगीन मामलो में एफआईआर दर्ज है. अपराधिक पृष्टभूमि की वजह से उनको जमानत नहीं दी जानी चाहिए. आजम खां और अब्दुल्ला आजम पर आरोप है कि पहला पैन कार्ड मौजूद होने के बाद भी दूसरा पैन कार्ड बनवाया और पहले पैन कार्ड की जानकारी छिपाई.

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