जालौन। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के लोक निर्माण विभाग (PWD) के विकास कार्यों पर बड़ा असर पड़ सकता है। कमर्शियल कोर्ट झांसी ने करीब 20 साल पुराने भुगतान विवाद में अहम फैसला सुनाते हुए अधिशासी अभियंता (EE) का DDO खाता सीज़ करने का आदेश दिया है।
शांति कंस्ट्रक्शन फर्म से जुड़ा मामला
बताया जा रहा है कि यह पूरा मामला वर्ष 2005 में शांति कंस्ट्रक्शन फर्म के भुगतान विवाद से जुड़ा है। अदालत ने आदेश दिया है कि भुगतान के अनुपालन तक खाता सीज़ रहेगा। खाता सीज़ होने के बाद विभाग केवल नियमित कर्मचारियों का वेतन और अनिवार्य भुगतान ही कर सकेगा।
अपील की तैयारी में जुटे
खाता सीज होन से से सड़क, पुल, और भवन निर्माण कार्यों की गति प्रभावित हो सकती है। विभागीय अधिकारी अब आदेश के खिलाफ अपील की तैयारी में जुटे हैं।
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