लखनऊ. राजधानी लखनऊ के आलमबाग चौराहे के पास गरीब कैब ड्राइवर की पिटाई करने की आरोपी युवती प्रियदर्शिनी के खिलाफ मारपीट और धमकी देने की धारा में चार्जशीट तैयार की गई है. युवती पर लूट का आरोप सही नहीं पाया गया लिहाजा मुकदमे से लूट की धारा हटा दी गई. सोमवार को पुलिस यह चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी.

वहीं पीड़ित ड्राइवर सआदत की गाड़ी का मंगलवार को टेक्निकल मुआयना कराया गया. उसकी गाड़ी पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली है. कृष्णानगर कोतवाली में दर्ज इस मुकदमे की विवेचना बंथरा इंस्पेक्टर जितेन्द्र कुमार सिंह कर रहे हैं. विवेचक ने सआदत और प्रियदर्शिनी के बयान दर्ज कर लिये थे. इंस्पेक्टर कृष्णानगर आलोक राय ने बताया कि बंथरा इंस्पेक्टर अभी मामले की जांच कर रहे हैं. लेकिन उनके यहां दर्ज मुकदमे में लूट के आरोप सही नहीं मिले. प्रियदर्शिनी के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 504, 506 और 427 के तहत चार्जशीट तैयार की गई है. इसमें सात साल से कम की सजा होने के कारण प्रियदर्शिनी की गिरफ्तारी नहीं होगी. उसे नोटिस तामील करा दिया गया है.

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बता दें कि युवती ने पुलिस अफसरों के सामने और सोशल मीडिया के जरिए अपने खिलाफ चल रहे मैसेज पर आपत्ति जताई है. उसने कहा कि लोग ऐसा न करे, जिससे उनकी और परिवार की छवि खराब हो. युवती ने कहा कि जब कोई उसके करीब आता है तो वह खुद की सुरक्षा के लिए या तो उसे धक्का दे देती है या पिटाई कर देती है. उसने कहा कि पुलिस की हर जांच में उसने सहयोग किया है.

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