लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट ने कक्षा 8 की NCERT किताब को लेकर कड़े निर्देश दिए है। कोर्ट ने सोशल साइंस के किताब के चैप्टर पर नाराजगी जताई है। जिसके बाद यूपी सरकार ने किताब के पढ़ाने पर रोक लगा दी है। इस संबंध में बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग ने सख्त आदेश जारी किया है। साथ ही DIOS, BSA और मंडलीय शिक्षा निदेशकों को निर्देश दिए है।

बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने कहा कि केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाए। किसी भी विद्यालय में किसी भी दशा में यह पुस्तक प्रयोग में न लाई जाए। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका पर 26 फरवरी को दिए गए आदेश के आधार पर लिया गया है। इसके बाद 27 फरवरी को भारत सरकार ने भी सभी राज्यों को आवश्यक निर्देश जारी किए थे।

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बता दें कि NCERT की किताब में हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिका शीर्षक वाले अध्याय में न्यायपालिका की व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं का उल्लेख किया गया था। इसके सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसका स्वतः संज्ञान लेते हुए काफी नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने कहा था कि इससे न्यायपालिका की छवि प्रभावित हो सकती है। जिसके बाद कोर्ट ने तत्काल पुस्तक के प्रकाशन, वितरण और डिजिटल प्रसार पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया था।