नोएडा। उत्तर प्रदेश के नोएडा में यूपीसीडा के CEO मयूर माहेश्वरी के खिलाफ जिला उपभोक्ता आयोग ने अरेस्ट वारंट जारी किया है। यह आदेश एक मामले में सुनवाई के दौरान जारी किया गया। जिसमें 2003 के एक आवंटी का प्लॉट निरस्त करने की बात थी। आयोग ने मयूर माहेश्वरी को सात दिन के अंदर मामले की पैरवी करने के लिए समय दिया था, लेकिन उनकी अनुपस्थिति के कारण 50 हजार रुपये के जमानती वारंट के आदेश दिए गए हैं।

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यूपीसीडा ने दो बार की अपील

बता दें कि यूपीसीडा ने दो बार इस मामले में अपील की लेकिन कोर्ट ने आदेश बरकरार रखा। जिला उपभोक्ता फोरम के आदेश को राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में चुनौती दी गई थी। इस मामले में सुनवाई हुई और तीन जुलाई 2019 को राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने जिला उपभोक्ता फोरम के आदेश को बरकरार रखा। इस फैसले के खिलाफ यूपीसीडा राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग गया लेकिन वहां भी उसे निराशा ही हाथ लगी।

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28 फरवरी को होगी अगली सुनवाई

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने जिला उपभोक्ता फोरम के आदेश का समर्थन किया और अगस्त 2023 में 12 हजार रुपए जुर्माना जमा कराने के साथ एक माह में भूखंड पुनर्स्थापित करने का फरमान जारी किया। यूपीसीडा ने आदेश का पालन नहीं किया। जिसके बाद शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता आयोग में अपील की। शिकायतकर्ता के वकील का कहना है कि समय से किस्तों का भुगतान न करने और अन्य कई वजहों से उनका भूखंड का आवंटन रद्द किया गया था। 28 फरवरी को इस मामले की अगली सुनवाई होगी।