शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्यप्रदेश के ग्वालियर खंडपीठ द्वारा नगर निकाय चुनाव में आरक्षण प्रक्रिया पर लगाई रोक के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। राज्य के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि नियमानुसार आरक्षण प्रक्रिया का पालन किया गया है। सालों से इसी आरक्षण प्रक्रिया का पालन किया जाता रहा है। अभी जो परिस्थितियां निर्मित हुई हैं उस पर विचार किया जा रहा है। कोर्ट के फैसले की कापी नहीं मिली है। मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है।

कोर्ट ने कहा-रोटेशन प्रक्रिया का पालन होना चाहिए

ग्वालियर खंडपीठ ने नगर निगम, नगर पालिका व नगर पंचायतों के लिए 10 व 11 दिसंबर 2020 को जारी आरक्षण अधिसूचना पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने रोक लगाते हुए कहा कि शासन ने आरक्षण में रोटेशन प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। रोटेशन प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। शासन को विस्तृत जवाब पेश करने का आदेश दिया है। अप्रैल में इस याचिका की फिर से सुनवाई होगी। कोर्ट के इस आदेश से नगर निगम, नगर पालिका व नगर पंचायतों के चुनाव पर संकट आ गया है, क्योंकि आरक्षण की अधिसूचना पर रोक होने से चुनाव कराना संभव नहीं है।