Mayor Sita Sahu: पटना नगर निगम की मेयर सीता साहू की कुर्सी पर अब संकट के बादल मंडराने लगे हैं। नगर विकास विभाग ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है और सात दिनों के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है। विभाग का कहना है कि यदि उनका जवाब संतोषजनक नहीं होता तो बिहार नगर पालिका अधिनियम की धारा 68(2) के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस स्थिति में महापौर के अधिकार छीनकर किसी अन्य व्यक्ति को सौंपे जा सकते हैं और दायित्व उपमहापौर को मिल सकता है।

सीता साहू पर लगे ये गंभीर आरोप

दरअसल, जांच रिपोर्ट में सीता साहू पर गंभीर आरोप लगे हैं। उन पर विभागीय आदेश की अवहेलना, अनियमित एवं नियम विरुद्ध काम करने और रोक के बावजूद निगम बोर्ड बैठक में विवादित प्रस्ताव लाने का आरोप है। उन्हें बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 67(क) के तहत नोटिस जारी किया गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 11 जुलाई को विभागीय रोक के बावजूद प्रस्ताव फिर से बोर्ड में लाया गया, जो अवैध माना गया।

दो सदस्यीय जांच कमेटी का गठन

इस मामले में नगर आयुक्त अनिमेष पराशर ने विभाग को पत्र लिखा था। इसके बाद दो सदस्यीय जांच कमेटी गठित की गई। जांच के दौरान कई पार्षदों ने भी महापौर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इनमें पार्षद विनय कुमार पप्पू, गीता देवी, डॉ. आशीष सिन्हा और डॉ. इंद्रदीप चंद्रवंशी शामिल हैं। इन सभी ने मेयर पर नियमों की अवहेलना और विभागीय आदेश की अनदेखी करने का आरोप लगाया।

अवैध तरीके से प्रस्ताव लाने का आरोप

नोटिस में यह भी कहा गया है कि मेयर द्वारा नियमित रूप से निगम बोर्ड और सशक्त स्थायी समिति की बैठकें नहीं बुलाई गईं। निगम बोर्ड की 8वीं बैठक की आंशिक संचिका फरवरी में ही खोल ली गई, जिससे संदेह पैदा होता है। इसके अलावा, एमेजिंग इंडिया जैसी योजनाओं को बिना समिति की मंजूरी रद्द करने और नगर निगम के अधिवक्ता प्रसून सिन्हा को सेवा से मुक्त कर नए पैनल गठित करने का प्रस्ताव भी अवैध तरीके से लाया गया।

अब सबकी नजरें मेयर सीता साहू के जवाब पर टिकी हैं। अगर वे अपने जवाबों से विभाग को संतुष्ट नहीं कर पातीं हैं, तो उनकी मेयर की कुर्सी कभी भी जा सकती है।

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