पर्सनल इंश्योरेंस कवर और अन्य वित्तीय लाभ को लेकर निदेशक कोषागार, पेंशन एवं हकदारी उत्तराखण्ड दिनेश चन्द्र लोहनी ने जानकारी दी है. उन्होंने बताया है कि कॉरपोरेट सेविंग बैंक सैलरी पैकेज योजना का लाभ उपलब्ध कराने के लिए उत्तराखण्ड के राजकीय कार्मिक, जिनको कोषागारों की ओर से विभिन्न बैंकों के माध्यम से वेतन भुगतान किया जाता है, राज्य सरकार द्वारा भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, केनरा बैंक और जिला सहकारी बैंक के साथ अनुबंध किया गया है.
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उन्होंने बताया कि उक्त कॉरपोरेट सैलरी पैकेज योजना के अन्तर्गत वेतन खाताधारकों को पर्सनल इंश्योरेंस कवर के साथ-साथ अन्य वित्तीय लाभों की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है. जिसमें कार्मिकों को दुर्घटना स्वरूप मृत्यु, अपंगता और आंशिक अपंगता की स्थिति में उनके आश्रितों को क्षतिपूर्ति के रूप क्लेम का लाभ और अन्य अनुषंगी लाभ, बैकों द्वारा बिना वेतन खाता धारक से कोई प्रीमियम धनराशि प्राप्त किये जाते हैं.
उन्होंने आगे कहा कि यदि अन्य बैंकों में वेतन खाता धारित किया गया है तो अन्य बैंकों द्वारा अनुबन्ध न किये जाने के कारण ऐसे खाताधारक पर्सनल इंश्योरेंस कवर के साथ अन्य वित्तीय लाभ के पात्र नहीं होंगे.
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