
नैनीताल. उत्तराखंड में 2000 पदों पर चल रही पुलिस भर्ती के रिजल्ट जारी करने पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया में आयु सीमा में छूट दिए जाने को लेकर दायर याचिका की सुनवाई की. न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने बिना अनुमति भर्ती परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी है. जबकि सरकार को चयन प्रक्रिया जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं.
दरअसल, चमोली के रहने वाले रोशन सिंह ने दायर याचिका में बताया था कि पुलिस विभाग में जिला रिजर्व पुलिस, पीएसी और आईआरबी के लिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 20 अक्टूबर 2024 को 2000 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की थी. इसमें 1550 नए पदों के अलावा, 450 रिक्त पद (2021-22 और 2022-23 के) भी शामिल किए गए थे.
आयु सीमा बढ़ाने की मांग
पिछले सालों में भर्ती न होने के कारण उनकी उम्र अधिक हो गई, इसलिए उन्हें भी इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आयु सीमा में छूट दी जाए. वर्तमान में पुलिस भर्ती की आयु सीमा 18 से 22 वर्ष तय की गई है. जिसे बढ़ाकर कम से कम 25 वर्ष करने की मांग की गई है. याचिका में यह भी कहा गया है कि उत्तराखंड बेरोजगार संगठन इस मुद्दे पर कई बार राज्य सरकार को ज्ञापन दे चुका है. लेकिन इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया.
25 मार्च को होगी अगली सुनवाई
इधर, संगठन का कहना है कि राज्य सरकार हर साल नियमित रूप से पुलिस भर्ती आयोजित नहीं कर रही है. जिससे कई योग्य उम्मीदवार उम्र सीमा पार कर रहे हैं. इस पूरे मामले में गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में अपना पक्ष रखा. मामले की अगली सुनावई अब 25 मार्च को होगी.
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