वित्त विभाग ने राज्य में प्रमुख उपभोक्ता सामान और सेवाओं पर 22 सितंबर से लागू होने वाली जीएसटी की संशोधित दरें जारी कर दी है. ज्यादातर सेवाओं और वस्तुओं की जीएसटी दरों में कमी होने से त्योहारी सीजन से उपभोक्ताओं भारी राहत मिलेगी.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने देश में जीएसटी दरों में भारी कमी कर दी है. इसी क्रम में राज्य में भी 22 सितंबर से नई जीएसटी दरों को लागू किया जा रहा है. इससे उपभोक्ताओं को राहत मिलने के साथ ही अर्थव्यवस्था में भी तेजी आएगी.

इसे भी पढ़ें : उत्तराखंड में खुली धामी सरकर के पौष्टिकता अभियान की पोल, बच्चों का घट रहा कद, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में खुलासा, हरीश रावत ने साधा निशाना

सचिव वित्त दिलीप जावलकर ने बताया कि जीएसटी परिषद् की 56 वीं बैठक में लिए गये निर्णयों के क्रम में केन्द्र सरकार द्वारा 17 सितंबर को कर दर निर्धारण सम्बन्धी विभिन्न अधिसूचनाएं जारी की गई है. इसी क्रम में उत्तराखण्ड राज्य द्वारा भी 18 सितंबर को विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर कर दरों को निर्धारित किए जाने सम्बन्धी अधिसूचनाएं जारी कर दी गई हैं.

इन अधिसूचनाओं के माध्यम से कर की दरों में किया गया परिवर्तन दिनांक 22.09.2025 से लागू होगा. इस परिवर्तन से आच्छादित समस्त वस्तुओं की कीमतों में कमी आएग. इससे उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति बढ़ेगी, जिससे वस्तुओं की मांग में वृद्धि होगी और व्यापार व्यवसाय को प्रोत्साहन मिलेगा.