रायपुर. दूसरे चरण के लिए मतदान मंगलवार को 72 विधानसभा क्षेत्रों में डाले जाएंगे. निर्वाचन आयोग ने मतदान केंद्र के दो सौ मीटर के एरिया में मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के उपयोग पर पाबंदी लगा दी है. साथ ही मतदान केंद्र में मोबाइल फोन, कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और कार्डलेस फोन ले जाने पर प्रतिबंध लगाया है. इसके उल्लघंन करते पाए जाने पर तीन महीने की जेल होगी.

 

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने दूसरे चरण के मतदान वाले 19 जिले के निर्वाचन अधिकारियों और रिटर्निंग ऑफिसरों को आज पत्र जारी कर निर्देश दिए हैं. साथ इस पत्र में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मोबाइल फोन जांच करने और उसे रखने के लिए पुलिस बल को अलर्ट रहने का भी निर्देश दिए हैं.

मोबाइल से वीवीपैट की फोटो खींचने का प्रलोभन

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को वीवीपैट की फोटो खींचने के बदले मतदाताओं को राशि देने की जानकारी मिली थी, इसलिए उन्होंने पत्र लिखकर यह निर्देश जारी किया है. आगे उन्होंने लिखा है कि इसका उल्लघंन करने पर कार्रवाई की जाएगी.

गोपनीयता बनाए रखने की जिम्मेदारी प्रत्येक मतदाता की

निर्वाचन संचालन नियम 1961 के नियम 49 (एम) के तहत मतों की गोपनीयता बनाए रखना प्रत्येक मतदाता और वहां उपस्थित सभी कर्मचारियों तथा पोलिंग एजेंटों की जिम्मेदारी है.