नई दिल्ली। तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बहू रुजिरा बनर्जी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज शिकायत पर अदालत ने शनिवार को जमानती वारंट जारी किया है. कथित कोयला घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में जांच में शामिल होने से इनकार करने पर शिकायत दर्ज की गई है.

एजेंसी के विशेष लोक अभियोजक नितेश राणा ने अदालत को बताया कि आरोपी के खिलाफ कई बार समन जारी होने के बावजूद वह अदालत या जांच एजेंसी के समक्ष पेश नहीं हो रही हैं. इससे इस मामले की जांच बाधित हो रही है. इस पर पटियाला हाउस स्थित मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी किया है.अदालत ने मामले पर अगली सुनवाई के लिए 20 अगस्त की तारीख तय की.

ईडी ने सीबीआई द्वारा नवंबर 2020 में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर धन शोधन रोकथाम कानून के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया था. सीबीआई ने पश्चिम बंगाल में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की खदानों से संबंधित कथित घोटाले पर प्राथमिकी दर्ज की है. इससे पहले भी सांसद अभिषेक बनर्जी व रुजिरा बनर्जी की तरफ से दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर गृहनगर कोलकत्ता में ही पूछताछ करने की गुजारिश की थी, लेकिन उच्च न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया था.

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