सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार, 6 नवंबर को केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (KPCC) के पदाधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने उनसे जवाब मांगा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत को निशाना बनाकर सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक पोस्ट करने के मामले में उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता।

केरल कांग्रेस की सोशल मीडिया पोस्ट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ वकील विनीत जिंदल की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में कांग्रेस की केरल इकाई के आधिकारिक X अकाउंट (@INCKerala) पर पोस्ट की गई सामग्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी।

सुनवाई के दौरान KPCC के वकील ने कोर्ट को बताया कि संबंधित पोस्ट पदाधिकारियों की मंजूरी के बिना अपलोड की गई थी। बाद में इसे हटा दिया गया और पार्टी की ओर से बिना शर्त माफी भी मांगी गई। इस पर न्यायमूर्ति अरविंद कुमार ने टिप्पणी की, “कोर्ट यह देखेगा कि यह माफी कलम से लिखी गई है या दिल से।”

‘संविधान से ऊपर कोई व्यक्ति या राजनीतिक संगठन नहीं’

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान संविधान की सर्वोच्चता और न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर जोर दिया। पीठ ने कहा कि संविधान सर्वोच्च है और कोई भी व्यक्ति या राजनीतिक संगठन इससे ऊपर नहीं हो सकता।

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि न्यायिक फैसलों की आलोचना करना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल न्यायपालिका को डराने, धमकाने या न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करने के लिए नहीं किया जा सकता।

सभी KPCC पदाधिकारियों को नोटिस, अनुच्छेद 129 पर भी विचार

पीठ ने केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और सचिव समेत सभी पदाधिकारियों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। उनसे पूछा गया है कि न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए।

हालांकि, कोर्ट ने पदाधिकारियों को व्यक्तिगत पेशी से छूट दी है। साथ ही यह भी कहा है कि वह मामले में संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत अपनी शक्तियों के इस्तेमाल पर विचार करेगी। अब इस मामले में KPCC के जवाब और पार्टी की माफी पर सुप्रीम कोर्ट का रुख अहम होगा।

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