लिव-इन के बाद हुआ ब्रेकअप तो देना पड़ेगा गुजारा भत्ता- High Court…

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को लेकर अहम फैसला सुनाया है.

कोर्ट ने कहा कि लिव-इन में रह रहे जोड़े का अगर ब्रेकअप हो जाता है तो महिला गुजारा भत्ता पाने की हकदार है. भले ही दोनों ने औपचारिक तौर पर शादी न की हो.

हाईकोर्ट ने बालाघाट के निचली अदालत के फैसले पर मुहर लगाई है

बालाघाट जिला अदालत में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिला को 1500 रुपए महीना गुजारा भत्ता दिए जाने का आदेश दिया था

जस्टिस अहलूवालिया की बेंच ने महिला के पक्ष में फैसला सुनाया। बालाघाट निवासी महिला ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी

लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले पुरुष से महिला का एक बच्चा भी है। लंबे समय से शादी का झांसा देकर महिला का शोषण कर रहा था

लिव इन रिलेशनशिपः ब्रेकअप के बाद महिला गुजारा भत्ता की हकदार, निचली आदलत के फैसले पर हाईकोर्ट की मुहर