कुमार इंदर, जबलपुर। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं के पक्ष में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। लंबे समय से साथ रह रही महिला अलग होने पर भरण पोषण की हकदार होगी। लिविंग में रहने वाली महिला ब्रेकअप के बाद गुजारा भत्ता की हकदार होगी। हाईकोर्ट ने बालाघाट के निचली अदालत के फैसले पर मुहर लगाई है।

बालाघाट जिला अदालत में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिला को 1500 रुपए महीना गुजारा भत्ता दिए जाने का आदेश दिया था। जस्टिस अहलूवालिया की बेंच ने महिला के पक्ष में फैसला सुनाया। बालाघाट निवासी महिला ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले पुरुष से महिला का एक बच्चा भी है। लंबे समय से शादी का झांसा देकर महिला का शोषण कर रहा था।

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Jabalpur Highcourt जबलपुर हाईकोर्ट

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