मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यदि विपक्ष की ओर से महाभियोग का कोई नया प्रस्ताव लाया जाता है, तो उस पर नियमों और निर्धारित प्रक्रियाओं के तहत विचार किया जाएगा। INDIA ब्लॉक मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में कथित अनियमितताओं को लेकर ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहा है।

ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दो बार लाया जा चुका है प्रस्ताव

CEC ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए विपक्ष पहले भी दो बार नोटिस दे चुका है। पहली बार 12 मार्च को लोकसभा के 130 और राज्यसभा के 63 सांसदों के हस्ताक्षर वाला नोटिस दिया गया था, जिसे दोनों सदनों में खारिज कर दिया गया। वहीं, दूसरी बार दिया गया नोटिस राज्यसभा में लंबित बताया जा रहा है।

नए महाभियोग प्रस्ताव की संभावना पर ओम बिरला ने कहा, “अगर कोई नया नोटिस आता है, तो हम नियमों और प्रक्रियाओं के तहत उसे देखेंगे और उसकी जांच करेंगे।” उन्होंने यह भी कहा कि इस संबंध में प्रक्रिया स्पष्ट है।

CEC को हटाने के लिए क्या हैं संवैधानिक प्रावधान?

संविधान और मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित कानून के अनुसार, CEC को उसी प्रक्रिया के तहत पद से हटाया जा सकता है, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए निर्धारित है। इसके लिए साबित कदाचार (Proved Misbehaviour) या अक्षमता (Incapacity) का आधार होना जरूरी है।

महाभियोग प्रस्ताव को संसद के प्रत्येक सदन में कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई समर्थन से पारित करना होता है।

जांच समिति करेगी आरोपों की पड़ताल

जज (जांच) अधिनियम, 1968 के तहत प्रस्ताव स्वीकार किए जाने पर लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति तीन सदस्यीय जांच समिति गठित कर सकते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, किसी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और एक प्रख्यात विधिवेत्ता शामिल होते हैं।

समिति आरोपों की जांच कर रिपोर्ट सौंपती है। यदि आरोप साबित होते हैं, तो प्रस्ताव पर संसद में आगे की कार्रवाई होती है। दोनों सदनों से आवश्यक बहुमत मिलने के बाद राष्ट्रपति को पद से हटाने का अनुरोध भेजा जाता है। इस बीच, SIR प्रक्रिया को लेकर विपक्ष का विरोध जारी है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या INDIA ब्लॉक ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नया प्रस्ताव लाता है।

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