रजनी मैथिली, रायपुर। कबीरनगर के हीरापुर जरवाय इलाके में भू अर्जन के एक मामले में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल पर बड़ी कार्रवाई की गई है. ये कार्रवाई जिला न्यायालय के आदेश पर की गई, जिसमें कुर्की करने को कहा गया था. बताया जा रहा है कि बाजार मूल्य से कम कीमत पर किए गए भू अर्जन के विरोध में इलाके के 12 लोगों ने याचिका दायर की थी. मामले की सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला सुनाया था. फैसले के विरोध में मंडल ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, लेकिन हाईकोर्ट में याचिका खारिज हो गई. जिसके बाद आज पक्षकारों के साथ न्यायायलय की टीम गृह निर्माण मंडल के कार्यालय पहुंची.
दरअसल छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के भू अर्जन के मामले में 12 लोगों द्वारा दिए गए आवेदन पर हुई सुनवाई के तहत चार पक्षकारों को मंडल द्वारा करोडों रूपए का भुगतान किया जाना था, लेकिन गृह निर्माण मंडल ने भुगतान नहीं किया. बताया जा रहा है कि कोर्ट ने जिन पक्षकारों को राशि दिए जाने का आदेश दिया था, अमित जीवन, संजय सिंह, संजय शर्मा और दीपक कुमार शामिल थे. इन्हें 6 लाख 32 हजार, 2 करोड़ 57 लाख, 2 करोड़ 13 लाख और 2 करोड़ 2 लाख रूपए की राशि दी जानी थी.
गृह निर्माण मंडल ने राशि देने मे असमर्थता जताई थी, जिसके बाद न्यायालय की टीम ने कुर्की की कार्रवाई के लिए पहुंची थी. छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के निवेदन पर पक्षकारों ने चार दिन का समय और दिया हैजिसके बाद कुर्की की कार्रवाई फिलहाल रोक दी गई है, अब दिए हुए समयसीमा के बाद अगर पक्षकारों को उनकी राशि नहीं लौटाई जाती है, तो आगे की कार्रवाई की जाएगी.