बलिया. मनियर थाना क्षेत्र के एक गांव में भरी पंचायत में एक अनोखा फैसला सुनाया गया. जहां पंचायत ने विवाहित महिला को अपने प्रेमी के साथ रहने की इजाजत दे दी. प्रधान ने बाकायदा अपने लेटर पैड पर सर्टिफिकेट भी जारी किया. पंचायत ने कहा कि नवविवाहिता अगर चाहे तो प्रेमी का साथ रहे. लेटर में भरी पंचायत में मौजूद लोगों ने दस्तखत भी किया.

दरअसल, ससुराल वालों ने बहू को प्रेमी के साथ पकड़ लिया था. जिसके बाद ये मामला पंचायत में पहुंचा. 3 महीने पहले ही दोनों की शादी हुई थी. जब पूरा विवाद पंचायत पहुंचा तो वहां पर प्रधान ने दोनों को अलग होने की मंजूरी दे दी. पंचायत ने नवविवाहिता को प्रेमी के साथ रहने की इजाजत दे दी. बताया जा रहा है कि पति ने भी पत्नी से अलग होने की इच्छा जाहिर की थी.
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प्रधान की ओर से जारी सुलहनामा में लिखा है कि ‘अन्नु राजभर पुत्री रामदत्त राजभर का विवाह मुकेश राजभर पुत्र बीरबल राजभर से हुआ. 28.05.25 को इनका विवाह हुआ था. गत दिनांक 30.08.25 को रात 10 बजे अन्नु राजभर पुत्री रामदत्त राजभर को अनिष राजभर पुत्र विश्वकर्मा राजभर निवासी कौयैली के साथ पकड़ा गया था. इस मामले में प्रथम पक्ष दोषी नहीं है. इन दोनों को आपसी सहमति से साथ में भेजा जा रहा है. इस दौरान ग्राम प्रधान कमलेश सिंह व अन्य ग्रामीण लोग उपस्थि रहे एवं दोनों पक्ष उपस्थि रहे.’
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