कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High Court) की ग्वालियर खंडपीठ (Gwalior Bench) ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए तल्ख टिप्पणी की है। उच्च न्यायालय ने कहा कि “हम आंखें बंद कर आपके कृत्य पर मोहर नहीं लगा सकते”। यह कहते हुए अदालत ने विवाहिता की याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

दरअसल, प्रदेश के श्योपुर (Sheopur) निवासी एक विवाहिता अपने पति (Husband) को छोड़कर बॉयफ्रेंड (boyfriend) के साथ लिव इन रिलेशनशिप (live-in relationship) में रह रही है। विवाहिता ने सुरक्षा की मांग (demand for security) करते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। जिसमें उसने पति और परिजनों पर प्रताड़ित (harassed) करने का आरोप लगाया था। पति से जान का खतरा बताते हुए कोर्ट से पुलिस सुरक्षा की मांग की थी।

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उच्च न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई करते हुए विवाहिता की याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि हम आंखें बंद कर आपके कृत्य पर मोहर नहीं लगा सकते हैं।

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