CM Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली शराब नीति मामले (Delhi Liquor Policy Case) में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी। उन्हें 2 जून को हर हाल में सरेंडर करने को कहा गया है। केजरीवाल को कथित दिल्ली शराब घोटाले (delhi liquor scam) में ईडी (Ed) ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। वे तिहाड़ जेल (Tihar Jail) में 49 दिन से बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बाद सीएम केजरीवाल के रिहाई का इंतजार उनके सभी चाहने वालों को है। उनके चाहने वालों के दिलों में सबसे बड़ा सवाल है कि केजरीवाल आज य़ा कल कब रिहा होंगे। Lalluram.Com पर पढ़िए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या गाइडलाइन है और कब तह रिहा हो सकेत हैंः-

BIG BREAKING NEWS: CM अरविंद केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत, 1 जून तक रहेंगे जेल से बाहर

सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद अभी केजरीवाल को तिहाड़ से बाहर आने में थोड़ा इंतजार करना होगा।दरअसल, सुप्रीम कोर्ट का लिखित ऑर्डर अभी दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में भेजा जाएगा। राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत की शर्तें तय होंगी और बेल बॉन्ड भरना होगा। इसके बाद ट्रायल कोर्ट रिलीज ऑर्डर तैयार करके तिहाड़ जेल प्रशासन को भेजेगी। रिलीज ऑर्डर मिलने के बाद ही केजरीवाल जेल से बाहर आ पाएंगे। केजरीवाल के वकील ने बताया कि रोजाना जितने भी रिलीज ऑर्डर आते हैं, उसका निपटारा लगभग एक घंटे में हो जाता है।

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अरविंद केजरीवाल की जमानत की शर्तें तय होना अभी बाकी हैं। हालांकि, उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के दौरान साफ कर दिया था कि जमानत पर मिलने के बाद भी केजरीवाल आधिकारिक काम नहीं कर सकेंगे। यानी, जमानत पर बाहर आने के बाद केजरीवाल सिर्फ चुनाव प्रचार कर सकेंगे. इसके अलावा, केस से जुड़ी बात करने पर भी पाबंदी लगाई जा सकती है।

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केजरीवाल 21 मार्च को अरेस्ट हुए थे, तब से जेल में हैं
ED ने शराब नीति केस में केजरीवाल को 21 मार्च को अरेस्ट किया था। ED ने 22 मार्च को उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने दिल्ली सीएम को 28 मार्च तक ED रिमांड पर भेजा, जो बाद में 1 अप्रैल तक बढ़ाई गई। कोर्ट ने 1 अप्रैल को उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था।​​​​​​ तब वे जेल में हैं।

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