कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। बुजुर्ग महिला के पैर में पहने चांदी के कड़ो को हासिल करने उसके पैर काटकर हत्या करने वाले आरोपी को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। 12 सितंबर 2019 को हुए इस हत्याकांड में शामिल एक आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। कोर्ट ने उसे फरार घोषित किया हुआ है, जिसकी बहोड़ापुर थाना पुलिस तलाश में जुटी हुई है।

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वारदात 12 सितंबर 2019 को हुई थी

दरअसल दिल दहलाने वाली यह वारदात 12 सितंबर 2019 को हुई थी, जहां बहोड़ापुर थाना क्षेत्र में रहने वाली 85 साल की बुजुर्ग महिला जग्गो बाई घर में सो रही थी, तभी उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोपी भूरा उर्फ काले खां ने अपने साथी जमाल के साथ मिलकर बुजुर्ग महिला के दोनों पैर काट दिए और पहने हुए चांदी के कड़े लूटकर भाग गए थे। दोनों पैर काटे जाने से बुजुर्ग महिला की मौके पर ही तड़प तड़प कर मौत हो गई थी। बुजुर्ग के बेटे ने पैर काटकर हत्या किए जाने के पीछे चांदी के कड़ों को लूटना पुलिस ने बताया।

कोर्ट की टिप्पणी- दोषी के खिलाफ नरम रुख अपनाया नहीं जा सकता

13 सितंबर एफआईआर के बाद जांच के आधार पर 1 अक्टूबर 2019 को मुख्य आरोपी भूरा को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि उसका साथी आरोपी जमाल अब तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सका है, ऐसे में कोर्ट ने उसे फरार घोषित किया हुआ है। 6 साल के लंबे इंतजार और इस दौरान हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने बुजुर्ग महिला की हत्या करने की आरोपी भूरा खां को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही अलग-अलग धाराओं में 05 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने इस गंभीर अपराध को देखते हुए टिप्पणी करते हुए कहा कि दोषी के खिलाफ नरम रुख अपनाया नहीं जा सकता, अपराध बहुत ही गंभीर है। जानकारी धमेंद्र शर्मा- शासकीय अधिवक्ता ने दी।

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