बिलासपुर. जिंदा इंसान को मुर्दा बताकर उसके जमीन के एक मामले में विपक्षी पार्टी द्वारा रेवेन्यू बोर्ड से आदेश पारित कराने का दिलचस्प मामला सामने आया है. इसकी जानकारी मिलते ही जीवित जमीन के मालिक ने हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने रेवेन्यू बोर्ड के आदेश पर रोक लगा दिया है. साथ ही विपक्ष को उक्त व्यक्ति के जिंदा होने की जानकारी लेने कहा है.

दरअसल पूरा मामला बिलासपुर के बिल्हा ब्लॉक का है. जहां स्थानीय मदन अग्रवाल की भूमि पर मंजू दूबे अपना कब्जा बताती हैं. यह प्रकरण तहसील में चला और मंजू के आवेदन को स्वीकार कर लिया गया. फिर भूमि स्वामी ने कमिश्नर के यहां अपील किया. कमिश्नर ने अपील स्वीकार की. कमिश्नर के आदेश को मंजू दूबे ने रेवेन्यू बोर्ड में अपील किया और मदन अग्रवाल को मृत बताते हुए फर्जी वारिशों को खड़ा कर दिया. सुनवाई के बाद रेवेन्यू बोर्ड ने मंजू के पक्ष में आदेश पारित कर दिया.

वहीं परेशान जिंदा भूमि स्वामी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने आप को जिंदा होना और भूमि पर खुद का कब्जा होना बताया. हाइकोर्ट ने सुनवाई के बाद रेवेन्यू बोर्ड के आदेश पर रोक लगा दिया है. अब मामले की अगली सुनवाई 29 नवम्बर को तय की गई है.