लखनऊ। खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग द्वारा संचालित ‘मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार सामान्य वर्ग के पुरुषों को योजना’ के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वउद्यम स्थापित करने के इच्छुक युवाओं को अधिकतम 10 लाख रुपये तक का बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

सरकार इस योजना के माध्यम से न सिर्फ युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित कर रही है, बल्कि आर्थिक रूप से मजबूत भी बना रही है। योजना के तहत ऋण लेने वालों को बैंक ऋण पर 4 प्रतिशत ब्याज देना होगा, शेष ब्याज विभाग वहन करेगा।

वहीं, आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों का पूरा ब्याज विभाग 5 वर्षों तक वहन करेगा। आवेदक ग्रामीण क्षेत्र का मूल निवासी होना चाहिए तथा उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी जरूरी है।

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