सुधीर दंडोतिया, भोपाल। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बिजली चोरी के प्रभावी रोकथाम एवं विद्युत के अवैध उपयोग को रोकने के लिए पारितोषिक योजना चलाई है। योजना में कोई भी व्यक्ति बिजली के अवैध उपयोग के संबंध में सूचना कंपनी मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय में मुख्य महाप्रबंधक और वृत्त कार्यालय के महाप्रबंधकों को लिखित अथवा मोबाइल पर दे सकता है। कंपनी की वेबसाइट portal.mpcz.in पर ऑनलाइन सूचना देने की व्यवस्था की गई है।

बिल की राशि का 10 प्रतिशत पारितोषिक

सफल सूचनाकर्ता को अथवा उपभोक्ता को विद्युत चोरी की क्षतिपूर्ति की पूर्ण राशि जमा होने पर, बिल की राशि का 10 प्रतिशत पारितोषिक के रूप में दिया जाता है। कंपनी वेबसाइट पर इनफॉर्मर स्कीम पर क्लिक करके, सूचनाकर्ता के द्वारा गुप्त सूचना दर्ज की जा सकती है। इसके अतिरिक्त उपाय एप के माध्यम से भी बिजली चोरी की सूचना दी जा सकती है। बिजली कंपनी की ये योजना जनवरी 2019 से प्रचलन में है। योजना के अंतर्गत सूचनाकर्ता के संबंध में जानकारी पूरी तरह से गोपनीय रखी जाती है। कंपनी मुख्यालय से प्रोत्साहन राशि भी सूचनाकर्ता के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। इस योजना में अधिकारियों को जो शिकायतें प्राप्त होती हैं।

नोडल अधिकारी के जरिए से पंजीकरण

उन शिकायतों पर तत्परता से कार्रवाई किए जाने के लिये कंपनी मुख्यालय के द्वारा सतत रूप से निगरानी रखी जाती है। फर्म, एजेंसी, संगठन भी सूचनाकर्ता हो सकते हैं, जिन्हें कंपनी मुख्यालय में पदस्थ नोडल अधिकारी के जरिए से पंजीकरण कराना होता है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बिजली चोरी की रोकथाम के लिए इनाम योजना सूचनाकर्ता को तय शर्तों के आधार पर ही इनाम राशि दी जाती है। राशि वसूली होने पर सफल सूचनाकर्ता को 10 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जाता है। प्रकरण बनाने एवं राशि वसूली करने वाले विभागीय अधिकारी और कर्मचारियों को भी 2.5 प्रतिशत राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाती है।

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