यशवंत साहू, भिलाई। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव मो. शाहिद और प्रदेश सचिव जुल्फिकार सिद्धिकी को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है. दोनों के खिलाफ नौकरी लगाने के नाम पर पैसे लेने के आरोप में पुलिस ने मामला दर्ज किया था.

हाईकोर्ट में जस्टिस साहू ने अग्रिम जमानत देते हुए कहा है कि, मो. शाहिद और जुल्फिकार सिद्धिक्की के खिलाफ शिकायकर्ता के पास ऐसा कोई दस्तावेज और रिकॉर्ड नहीं है, जो ये साबित करें कि नौकरी के नाम पर पैसे का लेन-देन को दर्शाता हो. इसलिए अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाता है.

बता दें कि मामला 2016 का था, जिस पर प्रार्थी की गई शिकायत के बाद खुर्सीपार और भट़्ठी थाने में दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला पंजीबद्ध किया गया था. मामला दर्ज होने के बाद दोनों ने उच्च न्यायालय में जमानत के लिए याचिका लगाई थी.